डीजीएमई में इंटरव्यू किसी का और नियुक्ति किसी और को दे गई। मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। दरअसल, मामले में नियमों को ताक पर रखकर जिसने आवेदन ही नहीं किया उसको नियुक्ति दे दी गई। 
उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक की नियुक्ति किस नियमावली के तहत की गई है। इन दोनों पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया?
जिसने आवेदन ही नहीं किया उनको नियुक्त कर दिया गया
इस प्रकरण को लेकर डॉ. रितेश कुमार राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को वादी बनाया। अपर निदेशक और संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। बताया कि संयुक्त निदेशक पद के लिए उन्होंने भी आवेदन किया था। लेकिन, नियमों के विपरीत जिसने आवेदन ही नहीं किया उनको नियुक्त कर दिया गया।
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