Saturday , December 6 2025

SC ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। पार्टी फंड ट्रांसफर पर रोक की थी मांग मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

वकील से कोर्ट ने पूछा- आप कौन हैं?

याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

Check Also

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में “सिंदूर घोटाला”, दूल्हा-दुल्हन हैरान—अधिकारियों की सफाई पर उठे सवाल

जिला – गाज़ीपुररिपोर्ट – विकास शर्मा गाज़ीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने …