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पीयूष जैन ने कोर्ट से वापस मांगा जब्त खजाना, कहा- टैक्स-जुर्माने के 52 करोड़ काटो और बाकी दो

कानपुर। इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने छापेमारी में जब्त खजाना कोर्ट से वापस मांगा है. GST इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (DGGI) से कहा है कि, उनके परिसर से जब्त की गई नकदी को टैक्स और जुर्माना काटकर उनको वापस कर दिया जाए.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन

पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है. विशेष लोक अभियोजक अमरीश टंडन ने बुधवार को एक अदालत को सूचित किया कि पीयूष जैन ने खुलासा किया है कि उन्होंने कर चोरी की है. उन पर 52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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हालांकि, पीयूष जैन के वकील ने अदालत से कहा कि वह DGGI को निर्देश दें कि व्यापारी पर बकाया 52 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में काट लें और शेष राशि उन्हें वापस कर दें. टंडन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बरामद राशि टैक्स चोरी की आय थी और इसे वापस नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, अगर जैन अतिरिक्त 52 करोड़ रुपये जुमार्ना देना चाहते हैं तो DGGI इसे स्वीकार करेगा.

195 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद

इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी में से एक में, DGGI ने कानपुर और कन्नौज में जैन से जुड़े कई परिसरों में छापे के दौरान 195 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 23 किलोग्राम सोना और 6 करोड़ रुपये का चंदन का तेल जब्त किया है. अधिकारियों ने कानपुर में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष जैन के आवासीय परिसर की तलाशी ली और 177.45 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की.

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DGGI के अधिकारियों ने कन्नौज में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय और फैक्ट्री परिसर की तलाशी ली और 120 घंटे की छापेमारी के दौरान 17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. इतनी बड़ी रकम को गिनने के लिए DGGI के अधिकारियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अधिकारियों और उनकी करेंसी काउंटिंग मशीनों से मदद मांगी. टंडन ने अदालत को बताया कि, पैसा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में जमा कर दिया गया है और यह भारत सरकार के पास रहेगा.

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