नई दिल्ली। अब 21 साल से पहले कोई भी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
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बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला हुआ है। इसके तहत सरकार मौजूदा क़ानूनों, बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन करेगी।
इन अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान योजना की घोषणा करने के एक साल से अधिक समय बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। सरकार अब बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करेगी।
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने नीति आयोग में इसकी अनुशंसा की थी। वीके पॉल भी इस टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे. वहीं, टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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