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मंत्री के बेटे को फिर जाना होगा जेल,SC ने रद्द की जमानत, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है. उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिर से विचार करे हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए. वहीं पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना ठीक नहीं होगा. हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे.

क्या है मामला?

पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी. इस घटना में और उसके बाद उग्र किसानों की तरफ से की गई आरोपियों की पिटाई में कुल 8 लोगों की जान गई थी. मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा और मोनू है। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

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