देहरादून। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर अच्छी खबर है. यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या से रोक हटा दी गई है.
हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को दी बड़ी राहत
नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने ही यात्रा पर जाना वाले श्रद्धालुओं की संख्या तय की थी. रोक हटने के बाद श्रद्धालु आराम से चार धाम की यात्रा पर जा सकेंगे.
अयोध्या: पर्यटन मंत्री करेंगे रामलीला का शुभारंभ, फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां अभिनय करते आएंगे नजर
पुरोहितों में खुशी
चार धाम यात्रा में यात्रियों की निर्धारित संख्या की रोक हटने के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है. स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए हाईकोर्ट का आभार जताया है.
अब यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी
लोगों ने कहा कि, अब यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी. क्योंकि यात्रियों की सीमित बाध्यता होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
संक्रमण की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी. रोक की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
लोगों का रोजगार ठप पड़ गया था
ऐसे में लोगों का रोजगार ठप पड़ गया और कोरोना के मामले कम होने पर चार धाम यात्रा खोलने की मांग की जा रही थी.
7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरू, जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि
कितने लोगों को थी दर्शन की इजाजत?
हाईकोर्ट ने बीते महीने हुई सुनवाई में चार धाम यात्रा की इजाजत दी थी. हालांकि, इस दौरान सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत थी.
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी थी.
उत्तराखंड सरकार ने और बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, 19 अक्टूबर तक लागू रहेंगी बंदिशें
इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा गया था.