पटना। आठ साल पहले पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. इस मामले में आज एनआइए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है.
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एक आरोपी रिहा, बाकी सभी दोषी करार
बम ब्लास्ट के मामले में मामला एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया है. वहीं बाकी सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. एक नवंबर को सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है.
2013 को गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
गौरतलब हो कि, गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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इसके बाद 31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई. इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी. वहीं जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग आरोपित को पहले ही तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.
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पांच को अन्य मामले में पहले ही हो चुकी उम्रकैद
इस मामले में आरोपित पांच आतंकियों को अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है. इसमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं.
इनमें से इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है.
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