बलरामपुर जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि समाज में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया जा सके। इसी क्रम में थाना महराजगंज तराई क्षेत्र के एक आरोपी के खिलाफ जिलाबदर की प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई।
जानकारी के अनुसार, मा० जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर द्वारा सरकार बनाम शिवनरायन यादव उर्फ ईस्वी यादव उर्फ शिव प्रसाद, निवासी रूपनगर, थाना महराजगंज तराई के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत 30 मार्च 2026 को जिलाबदर का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के तहत आरोपी को जनपद की सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में 05 अप्रैल 2026 को थाना ललिया पुलिस टीम ने इस आदेश को विधिवत लागू कराया। पुलिस टीम ने गांव रूपनगर सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर मुनादी कराई, जिससे क्षेत्र के लोगों को आरोपी के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी मिल सके।
मुनादी के दौरान पुलिस द्वारा आदेश की प्रतियां अभियुक्त के घर के बाहर, प्रमुख चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गईं। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य न केवल अपराधियों पर अंकुश लगाना है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और कानून का राज मजबूत होगा। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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