लखनऊ। अब राजधानी लखनऊ में आरटीओ कार्यालय से जुड़े काम जल्द पूरे होंगे। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सात दिनों में काम पूरे करना जरूरी होगा। डीएल, परमिट और वाहन पंजीयन 7 दिनों में होगा जारी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और नए वाहनों के परमिट सात दिनों के भीतर …
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