तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रसाद में मिलावट के आरोपों से दुनिया भर के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है।
एएनआई,नई दिल्ली। तिरुपति लड्डू (Tirupati Laddu Case) में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आदेश देते हुए क्या कहा?
जस्टिस गवई ने आदेश देते हुए कहा,”हम यह आदेश दे रहे हैं। देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। हम एसआईटी को निर्देश देते हैं। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई (FSSAI) के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है।