Meat Liquor Shop Closed in Ayodhya on Navratri: नवरात्रि के अवसर पर अगले 9 दिनों तक अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर बैन रहेगा। इसके लिए सीएम योगी ने दिशा निर्देश भी जारी किया है।
UP News: यूपी में योगी सरकार ने नवरात्रि को लेकर अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने 3 से लेकर 11 अक्टूबर तक के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले में मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। अगर कोई दुकानदार इस दौरान मांस-शराब बेचता हुआ पाया जाएगा तो उस पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से बातचीत कर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी जिले में पिछले वर्षों में त्योहारों के समय हुई हर घटना का आंकलन करें और ताकि नवरात्रि से लेकर पूरे त्योहारी माहौल में कभी भी अप्रिय घटना ना घटे।
खुले में मांस बिक्री पर लगाई रोक
सीएम योगी ने त्योहारी सीजन में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए खुले में मांस की ब्रिकी और अवैध स्लाॅटर हाउस के संचालन पर रोक लगाई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के आसपास भी मांस और मदिरा की दुकान ना हो। दुकाने भी तय अवधि में ही खुले।
सुरक्षा के लिए हो तैनाती
सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में आवश्यक जगहों पर पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। मिर्जापुर का विंध्यवासिनी, सहानपुर का शाकंभरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर की साफ सफाई होनी चाहिए।