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सिख विरोधी दंगा : SC से सज्जन कुमार को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से 1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

सज्जन कुमार को जमानत देने से इंकार

कोर्ट ने दोषी सज्जन कुमार को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट में सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है.

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जेल में आपका उचित इलाज किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जेल में आपका उचित इलाज किया जाएगा। आप चाहे तो AIIMS में अपना इलाज करा सकते है। जेल प्रशासन आपका इलाज कराएगा।

सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी

बता दें कि, सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है. सज्जन कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि, मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए.

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पिछली सुनवाई में 1984 सिख दंगा मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI से उनकी मेडकिल कंडीशन की जानकारी देने को कहा था।

1984 में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी

गौरतलब है कि, वर्ष 1984 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में हैं.

2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2013 में निचली अदालत की तरफ से दिए गए एक फैसले को पलट दिया था. इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था.

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