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फर्रुखाबाद बड़ा फैसला – माफिया अनुपम दुबे को PWD ठेकेदार शमीम हत्याकांड में उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फर्रुखाबाद – जिले के बहुचर्चित PWD ठेकेदार शमीम हत्याकांड में करीब 30 साल बाद बड़ा फैसला आया है। ईसी एक्ट कोर्ट ने माफिया अनुपम दुबे और उसके सहयोगी बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

30 साल पुराना मामला

मामला वर्ष 1995 का है, जब फतेहगढ़ में PWD ठेकेदार शमीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्या से उस समय जिले में दहशत फैल गई थी। मामले की लंबी सुनवाई के बाद आज आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया।

पहले भी मिली थी उम्रकैद की सजा

गौरतलब है कि माफिया अनुपम दुबे को पिछले साल भी कानपुर कोर्ट ने एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

फैसले के दौरान अदालत परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से फतेहगढ़ न्यायालय में पेश किया गया। फतेहगढ़ कचहरी परिसर में सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।

वाइट

  • स्वदेश प्रताप सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता – “लंबे समय से लंबित इस मामले में आखिरकार न्याय हुआ है। कोर्ट ने माफिया अनुपम दुबे और उसके साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।”

  • आरती सिंह, पुलिस अधीक्षक – “सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखी गई थी। कोर्ट के आदेश का पालन कराया गया और दोषियों को जेल भेज दिया गया है।”

👉 यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय फतेहगढ़ परिसर में सुनाया गया और इसे जिले के न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

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