नई दिल्ली। अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावर को गिराने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है. पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक एमरल्ड कोर्ट के दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे.
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कोर्ट को ये बताया गया कि, इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुरक्षा कारणों से 3 महीना और लगने की बात कही है. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 28 अगस्त तक का समय दे दिया है.
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