लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की ज़मानत ख़ारिज हो गई। आशीष के अलावा अन्य तीन आरोपियों को भी कोर्ट ने झटका दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज ने केस डायरी, अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी। इससे पहले मोबाइल जीपीएस व सर्विलांस की रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट न मिलने के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों को अपने काफिले की कारों से कुचलने का आरोप है। आरोप है कि आशीष मिश्र के कहने पर ही किसानों के जत्थे पर गाड़ियां चढ़ाई गईं। जिस घटना में कुल 9 लोगों की मौत हुई। इस मामले को लेकर कई दिनों तक राजनीतिक बवाल चला। यूपी सरकार पर आरोप लगे कि वो केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं ले रही।
तिकुनिया कांड के लिए आज की अदालती सुनवाई बहुत अहम थी। जिला कोर्ट में एक बजे बहस पूरी हो गई थी। तीन बार जिला जज मुकेश मिश्र के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हो चुकी जमानत की अर्जी सोमवार को भी खारिज कर दी गई। बहस पूरी होने के पांच घंटे बाद जिला जज जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। आशीष के साथ लवकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।