लखनऊ। कोरोना की बेहतर नियंत्रित स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बाजारों और दुकानों के रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है।
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कोविड 19 को लेकर दिशा निर्देश जारी
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कोविड 19 को लेकर पत्र जारी किया। और कहा कि, प्रदेश में सोमवार से रविवार तक प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियां अनुमन्य है।
मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी जरूरी
उन्होंने कहा कि, हर दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
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रात्रिकालिन कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा
उन्होंने कहा कि, रात्रिकालिन कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. वहीं प्रत्येक बाजार में पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बंदी यथावत लागू रहेगी।
24 घंटे में मिले 22 नए मरीज
उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 20 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।
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