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China Corruption : चीन में घूसखोर पूर्व अफसर को मौत की सजा, संपत्ति होगी जब्त पूरी

बीजिंग: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दुनिया भर में चर्चा में रहने वाले चीन ने एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। चीन की एक अदालत ने रिश्वतखोरी, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग और पद के दुरुपयोग के गंभीर मामलों में दोषी पाए गए पूर्व अधिकारी यांग यौलिन को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की सभी अवैध संपत्तियां जब्त करने और भ्रष्टाचार से अर्जित धन की वसूली के भी आदेश दिए हैं।

अदालती फैसले के अनुसार, यांग यौलिन ने करीब 30 वर्षों तक सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए ठेके, परियोजनाओं और प्रशासनिक फैसलों में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले भारी रिश्वत ली। जांच में सामने आया कि उन्होंने इस दौरान 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 3,000 करोड़ रुपये) की अवैध संपत्ति जुटाई।

आर्थिक विकास परियोजनाओं में किया पद का दुरुपयोग

यांग यौलिन चीन के पूर्वी तटीय प्रांत जियांगसू की राजधानी नानजिंग में आर्थिक विकास और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कई कंपनियों और कारोबारियों को सरकारी परियोजनाओं, भूमि आवंटन और निवेश संबंधी मंजूरियों में फायदा पहुंचाया। इसके बदले उन्होंने करोड़ों डॉलर की रिश्वत स्वीकार की।

रिश्वत, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि यांग यौलिन ने न केवल रिश्वत ली, बल्कि अवैध तरीके से अर्जित धन को छिपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी सहारा लिया। इसके अलावा उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और गबन के आरोप भी साबित हुए। अदालत ने इन सभी आरोपों को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई।

संपत्ति जब्त करने के भी आदेश

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित सभी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिश्वत और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से जुटाई गई पूरी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन का कड़ा रुख

चीन में पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े कई बड़े मामलों में कठोर सजा सुनाई जा चुकी है। चीन की न्यायिक व्यवस्था गंभीर आर्थिक अपराधों और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यांग यौलिन के मामले में आया यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को और मजबूत संदेश देता है।

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