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महाराष्ट्र: विधवा के साथ ₹30 लाख की धोखाधड़ी

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक विधवा महिला के साथ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला ने अपने मृतक पति के दोस्त पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस मामले में केस दर्ज करके जांच में जुट गई है।

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने पैसों की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इस मामले में महिला ने अपने मृतक पति के दोस्त पर 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस मामले में केस दर्ज करके जांच में जुट गई है।

पति से अलग बंगलूरु में रहती थी पीड़िता

नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक बंगलूरु की रहने वाले 56 वर्षीय महिला ने मृतक पति के नवी मुंबई में रहने वाले दोस्त पर धोखाधड़ी करके 30 लाख रुपये उसके खाते से निकालने का आरोप लगाया है।मामले में महिला ने बताया कि वो उसके पति की ज्यादा शराब पीने की आदत के कारण नवी मुंबई से बंगलूरू रहने चले गए थे। उसने आगे बताया कि उनके पति पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी में वरिष्ठ पद पर थे और उन्होंने 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

मृतक का कामकाज संभालता था आरोपी

महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी अमित सुधीर सिंह उससे अलग रह रहे पति के दैनिक कामकाज को संभालता था। वहीं एफआईआर का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमित सुधीर सिंह ने नवंबर 2023 में महिला को बताया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। जिसके कुछ दिनों के अंदर उसके पति की मौत हो गई। जब महिला ने अपने पति का फोन मांगा तो आरोपी ने कथित तौर पर टालमटोल की।

‘पति के मौत के बाद की धोखाधड़ी’

मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जब वह अपने पति के बैंक गई तो उसने पाया कि आरोपी ने उसकी मौत के कुछ घंटों के अंदर उसके खाते से 30 लाख रुपये निकाल लिए थे। अधिकारी ने बताया कि महिला ने दावा किया कि आरोपी उसके पति के लिए लेन-देन कर रहा था और उसके पास उसके बैंक खाते की जानकारी भी थी। हालांकि महिला ने मामले में इतने देर से पुलिस से संपर्क करने का कोई कारण नहीं बताया है।

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज

वहीं खारघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मामले में बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी अमित सुधीर सिंह के खिलाफ धारा 404 (मृत्यु के समय मृतक के पास मौजूद संपत्ति का बेईमानी से गबन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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