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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इस मामले में हो रहा ज़बरदस्त फ्राड, पढ़े पूरी ख़बर

बाराबंकी के रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर ने बिना जमीन के ही प्लाट बेच दिया। 253000 रुपए भी जमा करा लिया। पीड़िता ने जब प्लाट का बैनामा करने के लिए दबाव बनाया तो आनाकानी करने लगे। पीड़िता ने जब पैसे के लिए फोन करना शुरू किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अपनी के डायरेक्टर व अधिवक्ता समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
रामनगर थाना के जुरौंडा लोधौरा निवासी नीलम सिंह पत्नी प्रवेश सिंह वर्तमान में कोडी डीह, निकट सुरजा गेस्ट हाउस थाना कोतवाली नगर में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि स्टैलियन इफ्रा डेवलपर्स प्रालि कम्पनी के डायरेक्टर सुहेल निवासी 27/6-1 राममोहन राय मार्ग, हजरतगंज, शहर व जिला- लखऊ, डायरेक्टर विशाल निवासी मकान नंबर-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया से किस्तों द्वारा ग्राम नानमऊ परगंना सतरिख, तहसील नवाबगंज में  2,53000 रुपये में 800 वर्गफिट बैनामा 24 मई 2018 को लिया था। इस प्लाट की किस्त 2016 से ही जमा की जा रही थी। पैसा फर्म के नाम से दिया गया था जिसकी रसीद उनके पास मौजूद है। जमीन बैनाम होने के बाद जब कब्जे देने की बात आई तो कंपनी के डायरेक्टर व कर्मचारी आनाकानी करने लगे। कई बार कहने के बावजूद भी इन लोगों ने जमीन पर कब्जा नहीं दिया। बाद में पता करने पर पता चला कि। कंपनी पास जितनी जमीन थी उससे ज्यादा जमीन की यह लोग बिक्री कर चुके हैं। जिससे वहां पर जमीन उपलब्ध ही नहीं है। जिसके कारण जमीन की दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है। इस पर पीड़ितों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीओ द्वारा जांच किए जाने पर आरोप सही पाया गया था। जिसके आधार पर कंपनी के अधिवक्ता अनंत राय सीओ कार्यालय आए थे और सुलह समझौता पर उन्होंने कहा था कि 15 जुलाई 2022 तक वह जमीन का दाखिल खारिज करा देंगे लेकिन वह जमीन दाखिल खारिज नहीं हो पाई ना ही कब्जा मिला। पीड़िता का आरोप है पैसे वापसी की मांग करने पर विपक्षी द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर सुहेल विशाल, जीएम बीपी सिंह, अधिवक्ता अनंत राय व कंपनी के एजेंट दीपक शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा सतरिख पुलिस ने दर्ज किया है।

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