Wednesday , March 18 2026

इस ख़ास सकती से उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नवाजा, पढ़े पूरी ख़बर

दिल्ली पुलिस अब पहले से भी अधिक ‘पावरफुल’ हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खास शक्ति से नवाजा है, जिससे राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। उपराज्यपाल  विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। बता दें कि, बीते कुछ दिनों में राजधानी के सुंदर नगरी, जहांगीरपुरी और बलजीत नगर में अपराधियों द्वारा निर्मम तरीके से की गई हत्याओं के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बीत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा था कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है।  

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