अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले 
उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी पाया। बता दें, विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी जिला न्यायालय मऊ पहुंचे थे।
किस मामले में हुई थी सुनवाई?
साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए। वहीं, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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