Tuesday , December 16 2025

अतीक अहमद पर योगी सरकार की सख्त करवाई

अवैध धंधे से कमाई कर अर्जित की गई माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मिल गई है। धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने अतीक की 75 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस को छह सितंबर तक कार्रवाई करके जिलाधिकारी को रिपेार्ट देनी है। कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने अतीक की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था।

पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की खोजबीन के लिए धूमनगंज व पूरामुफ्ती पुलिस को लगाया गया है। 24 करोड़ की संपत्ति कुर्की के बाद पुलिस ने कौशाम्बी जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से आठ बीघा जमीन का पता लगाया। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर पौने चार बीघा जमीन भी मिली थी।

वहीं, रहीमाबाद में अतीक के नाम से ही सवा दो बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। इसी एक्ट के तहत अतीक की 75 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

 

Check Also

Friend Turns Killer in Love : उन्नाव में प्रेम प्रसंग के चलते जिगरी दोस्त ने की सुधीर की हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक सुधीर की रहस्यमयी तरीके …